मंदसौर । नोवल कोरोना वायरस बीमारी के प्रकरण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है। इससे लगभग डेढ लाख लोग इससे प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस रोग फैलाने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया हैा
आम-जन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने मंदसौर जिले में संचालित होने वाले संस्थाए 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगी। जिसमें सिनेमा हॉल तथा मेरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, मंदसौर जिले में संचालित सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कॉलेजों तथा समस्त प्रकार की कोचिंग संस्थान, आँगनवाड़ियों, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण, सार्वजनिक समारोह, लंगर, सामूहिक भोज, भंडारा, धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले मेले तथा 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन 31 मार्च तक प्रतिबंधित किया गय है।
कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिये है कि समस्त राजस्व अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका, नगर परिषद अधिकारी को यह सुनिश्वित करें कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र मेंआदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। यह ओदश 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
जिले के सभी सिनेमा हॉल, मेले, पुस्तकालय, पार्क, जिम, लंगर, भण्डारो पर 31 मार्च तक बंद